Block Elementary Education Office Anupgarh

Distt Sri Ganganagar ,Rajasthan ,India

Online Office-Orders

Private Schools will have to follow RTE and free admission process.

Posted by shankar dhariwal on April 21, 2012 at 9:25 PM

                          निःशुल्क शिक्षा के लिए निजी स्कूल पाबन्द

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है । इस प्रवेश प्रक्रिया में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता रखने वाले अभिभावक विद्यालय में जाकर गुलाबी रंग का फार्म भरकर लाभ उठा सकते हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 श्रीगंगानगर श्री रतन लाल वर्मा ने जानकारी दी है कि निःशुल्क प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग में आने वाले ऐसे अभिभावक जिनका बीपीएल सूची में नाम हो अथवा ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये से कम हो आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगायेंगे । आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए । श्री वर्मा के अनुसार असुविधाग्रस्त वर्ग में आने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बन्धित या अन्य पिछडा वर्ग का हो और जिसकी आय दो लाख पचास हजार से कम हो तथा पीडब्लू एक्ट 1995 की धारा 2 में परिभाषित निःशक्तजन लाभ उठा सकते हैं

     हैल्प लाईन पर करें शिकायत

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त बालकों को प्राईवेट स्कूल की पहली कक्षा या जिस कक्षा से स्कूल प्रारम्भ होता है ,में निःशुल्क प्रवेश का अधिकार है । जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ऐसे सभी संस्था प्रधानों को पाबन्द किया गया है कि वे उल्लेखित वर्ग के बालकों को नियमानुसार लाभ देंगे । प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश चाहने वाले बालक की आयु छः वर्ष होनी चाहिए । निःशुल्क प्रवेश के लिए गुलाबी रंग का प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं करवाने वाली संस्था की शिकायत दूरभाष नम्बर 01542452370 पर की जा सकती है ।

 

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