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कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अनूपगढ
नोडल बैठक एजेण्डा एवं निर्देश दिनांक 02 जनवरी 2013
1.विद्यार्थी मित्रों की उपस्थिति मय नये सत्र में भरवाये गये मूल बोण्ड को प्रस्तुत करेंगें ।
2. भामाशाह योजनान्तर्गत प्रत्येक नोडल कम से कम एक भामाशाह का नाम प्रस्तावित करेंगें । भामाशाह को विद्यालय को दो वर्षों में प्रथम वर्ष एक लाख एवं दूसरे वर्ष 50 हजार का आर्थिक योगदान-सहयोग विद्यालय विकास में देना है या उक्त कीमत के संसाधान उपलब्ध करवाने हैं ।
3. प्रशासन गावों के संग अभियान के अन्तर्गत पट्टा विहिन विद्यालयों के शत प्रतिशत पट्टा जारी करवाने है । अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करवाई जानी है । ग्राम में शिविर से पूर्व अतिक्रमण निश्चित किया जाना है ,आवश्यक दस्तावेज आदि संग्रहित करना एवं अतिक्रमित भूमि की पैमाईश भी करवानी है । वंचित विद्यालयों की बिजली कनैक्शन एवं पानी व्यवस्था हेतु आवेदन करना है । बिजली पानी का एक प्रस्ताव बीईईओ कार्यालय को भी प्रस्तुत करना है जिसमें प्रस्तावित बजट की मांग हो । बिजली की तारें अगर विद्यालय के उपर से गुजरती हों तो उनको हटाने के लिए शिविर में आवेदन करना है ।
4.कार्मिकों की सूचना चुनावी प्रक्रिया के प्रंसग में निर्धारित प्रपत्र में प्रदान करनी है ।
5. दिनांक 04जनवरी को फर्स्ट लेवल नये अध्यापकों का प्रपत्र भरण कैम्प आयोजित होगा । जिसमें अध्यापक शत प्रतिशत भाग लेगें । वे अपने साथ अपनी पासपोर्ट साईज फोटो एवं बैंक खाता नं0 लेकर आयेंगें ।
6.मैडिक्लेम पॉलिसी के लिए डेटाबेस फॉर्म दिनांक 10 जनवरी तक भरकर जमा करवाना है ।
7.विद्यालय में पीने के जल एवं शौचालय सुविधा नहीं होने पर कार्यालय को लिखित में विद्यालय सूचित करे । एवं नोडल अपने स्तर पर विद्यालय से प्रमाण पत्र लेवे की विद्यालय में जल व्यवस्था समुचित उपलब्ध है एवं शौचालय पर्याप्त उपलब्ध है ।
8. शाला मित्र योजना के तहत दानदाताओं को सम्मानित करने के प्रस्ताव दिये जाने हैं जिन्होंने एक लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक का सहयोग विद्यालय को दिया हो ।
9. विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों को एसएमसी प्रशिक्षण करवाया जाना है । जिसमें सभी एसएमसी मैम्बरस् को लिखित में सूचना देनी है एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है ं।
10. नई विषयवार कालांश व्यवस्था कक्षा 6 एवं 7 के लिए लागू करनी है जिसके तहत अंगेजी,हिन्दी,संस्कृत,गणित,विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए सप्ताह में 6-6 कालांश एवं कार्यानुभव ,कलाशिक्षा, स्वास्थ्य के 2-2 कालांश ,निदानात्मक शिक्षण के 5 कालांश एवं पुस्तकालय के लिए 1 कालांश निश्चित किया जाना है।
11. विद्यालयों में पुस्तकालयों को विधिवत स्थापित किया जावे ।
12.कक्षा 1 से 5 तक बालकों को बॉलपैन की जगह पेेन्सिल का उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करना है ।
13. कक्षा शिक्षण को सुरूचिपूर्ण करने के लिए विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग सुनिश्चित करना है । कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को उपलब्ध कराकर नोडल यह प्रमाण पत्र देवे कि समस्त विद्यालयों में समस्त विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी गई है ।
14.विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।
15. बैठक में दिये गये निर्देशानुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 को क्रियान्वित किया जावे ।
16. माध्यमिक विद्यालयों से अलग हुए प्राथमिक विद्यालयों को अलग से पोषाहार नहीं बनाना है । आगामी आदेशों तक पोषाहार निर्माण माध्यमिक विद्यालय स्तर से ही करवाया जायेगा एवं रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा ।
16. रिव्यू मिशन द्वारा एमडीएम पोषित विद्यालयों की जांच की जानी है । विद्यालय नियमानुसार रिकॉर्ड पूरा करें एवं मानदण्ड पूरा करें ।
17. अन्य जो भी बैठक से पूर्व सूचना प्राप्त हो चर्चा एवं निर्देश ।
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कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ,अनूपगढ
क्रमांकः- 2430 दिनांकः- 02.05.12
कार्यालय-आदेश
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अनूपगढ परिक्षेत्र के शैक्षिक व्यवस्था में लगाये गये समस्त अध्यापकों की शैक्षिक व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाती है । संबंधित संस्था प्रधान/नोडल प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय/नोडल क्षेत्र में प्रतिनियुक्त/शैक्षिक व्यवस्था में लगे अध्यापकों को उनके मूल विद्यालय के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट से कार्यालय को अवगत करावें । यदि कोई विद्यालय बन्द होता है तो उस स्थिति में नोडल संस्था प्रधान अपने स्तर पर व्यवस्था कर कार्यालय को सूचित करें ।
ह0/-
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पं0स0अनूपगढ
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निःशुल्क शिक्षा के लिए निजी स्कूल पाबन्द
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है । इस प्रवेश प्रक्रिया में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता रखने वाले अभिभावक विद्यालय में जाकर गुलाबी रंग का फार्म भरकर लाभ उठा सकते हैं ।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 श्रीगंगानगर श्री रतन लाल वर्मा ने जानकारी दी है कि निःशुल्क प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग में आने वाले ऐसे अभिभावक जिनका बीपीएल सूची में नाम हो अथवा ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये से कम हो आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगायेंगे । आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए । श्री वर्मा के अनुसार असुविधाग्रस्त वर्ग में आने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति से सम्बन्धित या अन्य पिछडा वर्ग का हो और जिसकी आय दो लाख पचास हजार से कम हो तथा पीडब्लू एक्ट 1995 की धारा 2 में परिभाषित निःशक्तजन लाभ उठा सकते हैं ।
हैल्प लाईन पर करें शिकायत
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त बालकों को प्राईवेट स्कूल की पहली कक्षा या जिस कक्षा से स्कूल प्रारम्भ होता है ,में निःशुल्क प्रवेश का अधिकार है । जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ऐसे सभी संस्था प्रधानों को पाबन्द किया गया है कि वे उल्लेखित वर्ग के बालकों को नियमानुसार लाभ देंगे । प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश चाहने वाले बालक की आयु छः वर्ष होनी चाहिए । निःशुल्क प्रवेश के लिए गुलाबी रंग का प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं करवाने वाली संस्था की शिकायत दूरभाष नम्बर 01542452370 पर की जा सकती है ।
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8 वीं तक कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा फेल
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2011-12 में कक्षा एक से आठवीं तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जायेगा । रिजल्ट में प्रत्येक छात्र-छात्रा अगली कक्षा में प्रोन्नत होंगे । शिक्षा निदेशक श्री हरसहाय मीणा ने इस संबंध में सभी उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए पढाई की विशेष व्यवस्था करनी होगी । प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से निष्काषित नहीं किया जा सकेगा । शिविरा कैलेण्डर के मुताबिक विद्यालयोें में वार्षिक परीक्षा उपरांत 30 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया जाना है एवं एक मई से शिक्षा सत्र शुरू हो जायेगा । (भास्कर से साभार![]()
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कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ,अनूपगढ
क्रमांक:- Spl1 दिनांकः-11 जून 2011
संस्था प्रधान
समस्त राप्रावि/राउप्रावि/पूल स्टाफ रामावि/राउमावि
पं0स0 अनूपगढ /घडसाना
विषयः- निर्देश
प्रसंग:-श्रीमान विकास अधिकारी पं0स0 घडसाना का पत्र क्रमांकः- 4468 दिनांक 21 अपै्रल 2011
उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगान्तर्गत माननीय प्रधान महोदय पं0स0 अनूपगढ एवं घडसाना एवं श्रीमान विकास अधिकारी पं0स0 अनूपगढ एवं घडसाना और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये विद्यालयों के निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर एवं विद्यालयी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने ,नामांकन उपलब्धि 100 प्रतिशत करने हेतु शिक्षा ब्लॉक अनूपगढ में विद्यालय संचालन हेतु पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है।
1. विद्यालयों को समय पर खोला और बन्द किया जाये एवं अध्यापक स्वयं भी समय पालन का ध्यान रखें ।
2. पोषाहार नियमित रूप से बनाया जाये एवं पोषाहार में गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाये । वृहस्पतिवार को बच्चों को फलाहार भी दिया जाये । भोजन विभाग द्वारा निर्धारित मीनू अनुसार ही बनाया जाये ।
3. पोषाहार का रिकॉर्ड मय उपस्थित रजिस्टर ,कैश बुक ,वाउचर पत्रावली ,आदि समस्त रिकॉर्ड व्यवस्थित रखा जाये एवं समय पर एवं नियमित रूप से संधारित किया जाये ।रिकॉर्ड विभागीय नियमानुसार संधारित किया जावे ।
4. संस्था प्रधान द्वारा अवकाश लेने या विद्यालय छोडने की स्थिति में रिकॉर्ड की अलमारी की चाबी या निरीक्षण आदि में वांछित रिकॉर्ड किसी दूसरे जिम्मेवार कर्मचारी को सुपुर्द कर ही विद्यालय छोडा जाये ताकि निरीक्षण कर्त्ता के आने पर निरीक्षण में बाधा न उत्पन्न हो ।
5. विद्यालयों में साफ -सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाये ।
6. जुलाई माह में विद्यालय खुलने से पूर्व पीने के जल की टंकियों आदि की सफाई हर सूरत में की जाये ।
7. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जारी राशि का रिकॉर्ड यथा कैश बुक ,वाउचर पत्रावली आदि उपरोक्तानुसार व्यवस्थित रखा जाये ।
8. विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस 1 जुलाई को एसएमसी की बैठक कर विद्यालय को प्राप्त समस्त प्रकार की राशि का उपभोग एवं अन्य कार्य एसएमसी के अनुमोदन उपरांत ही किया जाये ।
9. विभागीय एमपीआर एवं विद्यार्थी मित्रों की उपस्थिति माह के अंतिम कार्य दिवस या आगामी माह के प्रथम कार्य दिवस को नोडल प्रधानाध्यापक को पहुंचाना सुनिश्चित करें ।
10. विभाग द्वारा मांगी गई अन्य सूचनाएं निर्देशानुसार समयावधि में या पूर्व कार्यालय को भिजवायें ।
11.समय -समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना की जाये ।
12. विद्यालयों में पीने के जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
13. दिनांक 27 जून 2011 की विशेष ग्राम सभा बैठक में प्रत्येक विद्यालय के अध्यापक मय सस्था प्रधान भाग लेंगें । वे क्षेत्र के नामांकन से वंचित बच्चों की सूची पढकर सुनाऐंगें एवं चस्पा करेंगें । अनुपालना न किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी ।
14.दिनांक 23 जून को क्षेत्र वार नियुक्त नामांकन कमेटी सदस्यों द्वारा आयोजित बैठक में सभी नोडल निर्देशानुसार भाग लेगें एवं उनके द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें ।
15.माह जुलाई में प्रवेशोत्सव अभियान में क्षेत्र के प्रत्येक बालक बालिका आयु वर्ग 6 वर्ष से 14 वर्ष का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाये । कोई भी बालक बालिका प्रवेश से वंचित न रहे । अध्यापकों को लक्ष्य बांटकर आवंटित किया जावे। 16. नामांकन कमेटी सदस्यों द्वारा प्रवेश एवं नामांकन के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये निर्देशों की पालना करेंगें ।
शुभकामनाओं सहित ,
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पं0स0 अनूपगढ